मुबंई (संवाददाता)। बंबई उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और साथ ही मुंबई में शीघ्र जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति ए.एस. ओक और न्यायमूर्ति एम.एस. सोनाक की खंडपीठ ने सरकार से मुंबई और उपनगरीय मुंबई में ३१ जनवरी तक प्राधिकार गठित करने के निर्देश दिए। अदालत एनजीओ मराठपा़डा अनुशेष निर्मूलन आनि विकास मंच के अध्यक्ष संजय लखे पाटिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कम वर्षा के कारण अनेक हिस्सों में हर साल प़डने वाले सूखे से किसानों को होने वाली समस्या का मुद्दा उठाया गया था।


