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एसआरए के एनेक्सचर -2 में नए झोपड़ा मालिक का नाम जुड़ेगा !

  • उच्च स्तरीय बैठक कर जल्द सरकार लेगी निर्णय

मुंबई (सं. भा.)  स्लम पुनर्विकास में अनुबंध के तैयार होने के बाद, यदि कोई झोपड़ा मालिक उसे बेचता है तो नए मालिक का नाम एनेक्सचर -2 में समाविष्ट किए जाने को लेकर आ रही अड़चनें दूर हो सकतीं हैं। मुंबई में अधिकांश एसआरए योजनाओं में आ रही समस्याओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक का आश्वासन गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने दिया है। पिछले 20-25 वर्षों से लटकी मुंबई की एसआरए परियोजनाओं को लेकर विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया शेलार ने कहा कि एनेक्सचर 2 की प्रक्रिया को लेकर 16 मई, 2015 के जीआर का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रचलित सरकारी निर्णय में अनुबंध-II की घोषणा के बाद किए गए स्थानांतरणों को स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुबंध-2 के प्रख्यापन के बाद यदि किसी झुग्गीवासी की मृत्यु हो जाती है। तो झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण उसके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार पत्र (विरासत प्रमाण पत्र) जारी करता है। संबंधित उत्तराधिकारियों को एक आवेदन जमा करना होता है। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अनुबंध-2 प्रकाशित किया जाता है।

1998 से बंद हैं कई काम, निकलेगा रास्ता

भाजपा विधायक एड. आशीष शेलार ने विधान सभा में कहा कि कुछ लोगों ने पारिवारिक कारणों से अपने घर बेच दिए, लेकिन वे नाम पर न होने के कारण योजना रुकी हुई है। इसी तरह कई हाउसिंग सोसायटी का काम 1998 से  बंद है। आवास मंत्री अतुल सावे ने जवाब देते हुए कहा कि इन समस्याओं पर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। जल्द ही सत्र के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक कर रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।

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