मुंबई (संवाददाता)। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को उसे शहरभर से सभी अनधिकृत होर्डिंग और पोस्टर को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने चुनाव आयोग (ईसी) से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदमों की जानकारी देने को कहा कि राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्तियों को बिगा़डने में शामिल नहीं हों।
न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति ए. ए. सैयद की पीठ ने अधिकारियों को अगले साल नौ जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा। फरवरी में आदलत ने विस्तृत फैसला सुनाते हुए बीएमसी को राजनीतिक दलों या उनके सदस्यों द्वारा अवैध रुप से लगाए गए सभी होर्डिंग, बैनर और विज्ञापन हटाने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरु करने का निर्देश दिया ।


