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कर्मचारी भविष्य निधि भरने में छूट, EPFO ने दिया राहत

मुम्बई (सं. भा.) । कोरोना महामारी के संकट में नियोक्ताओं को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मार्च 2020 के लिए इलेक्ट्रोनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) भरने की तिथि 15 मई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है. यह रिटर्न भरने में 30 दिन की छूट दी गई है.

नियमानुसार हर माह की 15 तारीख से पहले यह रिटर्न भरना होता है. ईपीएफओ ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के मद्देनजर नियोक्ताओं की सुविधा के लिए ईसीआर भरने की तिथि बढ़ाई जा रही है. अब ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के तहत कवर होने वाले सभी 6 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मार्च 2020 के लिए देय योगदान राशि और प्रशासनिक शुल्क में 30 दिन की छूट दी जा रही है.

कोरोना के संकट में मोदी सरकार द्वारा कंपनियों और कर्मचारियों को कई तरह की रियायतें और छूट दी जा रही है. सरकार ने अगले 3 महिनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी (12% प्रत्येक) के पीएफ योगदान का भुगतान करने का निर्णय भी लिया है. यह मदद 100 से कम कर्मचारी वाली छोटी कंपनियों को मिलेगी.

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