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रात 10 बजे के बाद बेचा शराब तो दुकान का लाइसेंस होगा रद्द

मुंबई (सं. भा.) : रात 10 बजे के बाद शराब बेचते पाए जाने के बाद दुकान की लाइसेंस रद्द की जा सकती है। अबकारी मंत्री ने यह बात विधानसभा में कही है। विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने घोषणा की कि रात 10 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली पाई गईं, तो सरकार कार्रवाई करेगी। दो बार चेतावनी देने के बाद तीसरी बार सीधे लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी।  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शराब के अवैध निर्माण और बिक्री को लेकर एमपीडीए ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इस बारे में जांच की जाएगी कि क्या इन अपराधों के संबंध में सजा बढ़ाई जा सकती है।

शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायक अभिमन्यु पवार शराब की दुकानें देर तक खुली रखने का मामला उठाया। इस पर मंत्री देसाई ने कहा कि नियमों के अनुसार शराब की दुकान रात 10 बजे तक ही खुली रखी जा सकती है।

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