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Homeउत्तर प्रदेशक्लीनिक संचालक समेत छह पर मुकदमा, चस्पा की नोटिस

क्लीनिक संचालक समेत छह पर मुकदमा, चस्पा की नोटिस

फतेहपुर (सं. भा.) : लॉकडाउन के बाद भी बेवजह सड़क पर निकलने वाले व दुकानों में शारीरिक दूरी का पालन न करने पर प्रशासन सख्त हो गया है। रविवार को टीमें दिन भर भ्रमण कर स्थितियों पर नजर रखे रहे। खागा तहसील में क्लीनिक संचालक समेत चार पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तो शहर में दुकानों में एफआइआर की नोटिस चस्पा कर चेतावनी दी गई कि दोबारा उल्लंघन मिलने पर सीधे गिरफ्तारी की जाएगी।

भीड़ एकत्रित कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक कोतवाली पुलिस ने शहर के 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए गए जिन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। रविवार को सीओ सिटी कपिलदेव मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर में सचिन गुप्ता,लालाबाजार में फल विक्रेता शमीम अहमद, परचून दुकानदार रेहान अहमद, रामगंज पक्का तालाब में किराना व्यवसायी अशोक कुमार साहू के घर में एफआइआर की नोटिस चस्पा की। वहीं लाठी मोहाल में राजेश यादव को हिदायत दी। उधर सुल्तानपुर घोष थाने के नया पुरवा गांव में कोटेदार रामप्रताप राशन वितरण कर रहे थे। दुकान के बाहर भीड़ एकत्र थी। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक एके मिश्र ने शारीरिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसी प्रकार अल्लीपुर बहेरा गांव बाजार में खुले निजी क्लीनिक के बाहर पांच से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पुलिस ने क्लीनिक संचालक सतीशचंद्र मौर्य के विरुद्ध महामारी एक्ट व संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसी प्रकार धाता थाना पुलिस ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। एसओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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