मुंबई (सं.भा.)। वर्ष २०१६ में एक ४ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायलय ने आरोपी को ३० वर्ष कारावास के साथ १० हजार रुपए अर्थदंड भरने की सजा सुनाई है।
विरार (पूर्व) में एक ४ वर्षीय लड़की के साथ वर्ष २०१६ में आरोपी सुरेश राजू मुनके (२२) फुलपाड़ा, विरार (पूर्व) निवासी ने लैंगिक अत्याचार किया, परिजन की शिकायत पर विरार पुलिस स्टेशन में २९ अगस्त २०१६ में आरोपी सुरेश के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। संबंधित मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल रायपुरे व सहायक पुलिस निरीक्षक बी.पी भोईर कर रहे थे। जांच अधिकारी को २४ घंटे के अंदर आरोपी सुरेश मुकने को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी।


