मुंबई (सं. भा.)। हाईकोर्ट ने पब और बार मालिकों को तगड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप झोपड़ा धारक नहीं हैं। समाज के हाई प्रोफाइल इलाके में आप का रेस्टोरेंट और बार है। बिना अनुमति के आप को ताड़ पत्री लगाने का अधिकार किसने दिया।
हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
गौरतलब है कि बिना परमिशन के ताड़पत्री का छत बनाने वाले खार-बांद्रा क्षेत्र के होटल मालिकों को मुंबई मनपा ने छत हटाने की नोटिस दी थी। इसमें होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन सहित ‘आलिव बार एंड किचन’, ‘मंकी बार’ और ‘खार सोशल’ होटल शामिल थे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिका दाखिल करने वाले होटल एंड रेस्टोरेंट असोसिएशन को भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि एक जवाबदार असोसिएशन होने के नाते आप को कानून की समझ होनी चाहिेए। आप को यह ध्यान रखना चाहिए आप के सभी मेंबर कानून का पालन करें।


