मुंबई (संवाददाता)। मनपा क्षेत्र के छोटे होटलों में ग्राहकों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी। इज ऑफ डूर्इंग बिजनेस के तहत मनपा प्रशासन ने होटल में किचन की जगह के लिए रखी गयी १५० वर्ग फुट की शर्त को रद्द कर दिया है अब छोटी जगह में किचन बनाया जा सकेगा जिससे लोगों को बैठने के लिए अधिक जगह मिल सकेगी। यह जानकारी कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर ने दी है, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए किसी तरह की छूट नहीं दी गयी है।
मुंबई मनपा क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट्स शुरु करने के लिए ३०० वर्ग फुट जगह होना अनिवार्य किया गया है। मनपा की शर्तों के मुताबिक इसी जगह में १५० वर्ग फुट में किचन बनाया जाता अनिवार्य किया गया था। जिसकी वजह से कम जगह में खुले होटलों में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना प़डता है।
मनपा प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि महानगर की विविधता के मद्देनजर होटलों की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए १५० वर्ग फुट के किचन की शर्त को समाप्त किया गया है लेकिन होटल की उंचाई ९ फुट होने की शर्त को यथावत रखा गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि होटल शुरु करने के लिए रखे गए शर्तों में सुधार की वजह से ग्राहकों के लिए अधिक जगह उपलब्ध हो सकेगी।


