मुंबई (सं. भा.)। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए मनपा ने हेल्थ लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले को ३० दिनों के हेल्थ लाइसेंस देने का फैसला मनपा ने लिया है।
मनपा के नियमों के तहत उपहागृह, बेकरी, खाद्यपदार्थ विक्रेता, लॉज समेत ३५ व्यवसायों चलाने के लिए हेल्थ लाइसेंस की जरुरत पड़ती थी। यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लोगों को कई बार मनपा कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे।
किंतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद लोग अब घर बैठे हेल्थ लाइसेंस हासिल कर पाएंगे। साथ ही ५ वर्षा का शुल्क एक साथ भर हर साल लाइसेंस के नूतनीकरण की समस्या से भी निजात पा सकते है।


