दुकानदारों को जारी की चेतावनी
मुंबई (सं. भा.) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पीएम स्वनिधि योजना के तहत फेरीवालों को दी गई 10 हजार रुपए की राशि से फुर्सत पाने के बाद बीएमसी के रडार पर अब मॉल और दुकानें हैं, जहां धड़ल्ले से प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे मॉल और दुकानों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि 50 माइक्रॉन से कम पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कई जगहों पर प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इन शिकायतों का निराकरण करने के लिए बीएमसी जल्द ही बड़ा एक्शन लेने जा रही है। गौरतलब हो कि मुंबई में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद मुंबई की दुकानों, फेरीवाले प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग कर रहे हैं। बीएमसी अधिकारी इस बात को स्वीकार किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ जिस एकाग्रता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए वैसी हो नहीं पा रही है।
इसलिए दुकानदार, हॉकर्स और सब्जी विक्रेता लोगों को प्लास्टिक की थैली में खुलेआम सामान दे रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकान और मॉल्स में भी प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल की शिकायत मिली है। शराब की दुकान चलाने वाले दुकानदार ग्राहकों को काली थैली में शराब की बोतल और बीयर के बोतल दे रहे हैं। इसी तरह मॉल में ग्रोसरी के सामान प्लास्टिक की थैलियों में दिए जा रहे हैं। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से प्लास्टिक बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया है। अधिकारी ने यह भी आदेश दिया कि अगले सप्ताह कितनी कार्रवाई की गई इसकी भी रिपोर्ट भी दें।

3046 किलो पॉलिथीन जब्त
एक जुलाई 2022 से बीएमसी ने प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। जब तक 3046 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है। जिन लोगों
के यहां प्लास्टिक जब्त किया गया, ऐसे लोगों से 41 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले 830 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि 20 मामलों को कोर्ट में भेजा गया है।
5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 माह की जेल
बीएमसी कानून के अनुसार प्लास्टिक का भंडारण करने वालों, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं पर 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद लोग प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसमें फेरीवालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक शिकायतें स्लम में सब्जी का धंधा करने वालों के बारे में प्राप्त हो रही है। -संजोग कबरे, उपायुक्त, बीएमसी


