मुंबई (सं. भा.) बॉम्बे हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि मुंबई में फरीवाला कानून प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
हाल ही में केंद्र सरकार के स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के (फेरीवाला कानून) प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। एक रिट याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण किया। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू करने के संबंध में विभिन्न रिट याचिकाओं पर हाईकोर्ट पहले ही मनपा प्रशासन और फेरीवालों को आदेश जारी कर चुका है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि मनपा और फेरीवाले दोनों उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन और अन्य द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास दायर रिट याचिका पर जस्टिस संजय गंगापुरवाला और चपलगांवकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। एक बार फेरीवालों का सर्वेक्षण हो जाने के बाद, उन्हें लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता होती है। याचिका में 810 फेरीवालों का सर्वे किया गया है। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की ओर से एड. ए. ए. सिद्दीकी ने कहा कि मनपा इस बात पर विचार कर सकती है कि फेरीवाले सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंस के पात्र हैं या नहीं।


