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संपत्ति ब्योरा न देने पर वेतन रोकने का आदेश

लखनऊ (सं. भा.) – उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन कर्मचारियों के फरवरी महीने के वेतन को रोकने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अभी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 28 फरवरी तक यह विवरण अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा मार्च में वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि कर्मचारियों को पहले 31 दिसंबर 2024 तक अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज करना था, लेकिन तिथि को बार-बार बढ़ाया गया। जनवरी और फरवरी में भी इसकी समय सीमा दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अब इसे लेकर सरकार सख्त हो गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार ई-सर्विस बुक के तहत मानव संपदा पोर्टल पर ही कर्मचारियों के अवकाश, एसीपी, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) और स्थानांतरण से जुड़े सभी कार्य किए जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार समयसीमा और नहीं बढ़ाई जाएगी, और जो कर्मचारी ब्योरा नहीं देंगे, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।

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