मुंबई (सं. भा.) कुल 61 करोड़ में से करीब 48 करोड़ पैन नंबर्स को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा चुका है। अब जो 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे, उन्हें बिजनेस और टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने रविवार को ये जानकारी दी।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया भी है। अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसका पैन कार्ड ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा।’ इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। इसके बाद जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।


