- हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान
मुंबई (सं. भा.) बॉम्बे हाइकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए साफ कह दिया कि हाउसिंग मेंबर वही बन सकता है जिसके 2 से अधिक बच्चे न हों। बतादें कि चारकोप कांदिवली के हाउसिंग सोसाईटी के प्रबंधन कमिटी के मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने साफ़ किया कि 2 से जयादा बच्चे वाला व्यक्ति सोसाईटी मेंबर नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की एकल पीठ ने चारकोप कांदिवली एकता नगर सहकारी आवास सोसायटी के सदस्य पवन कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस मामले में रजिस्ट्रार ने सिंह की सदस्यता को अयोग्य ठहराया था। जिसमे दलील दी गई थी कि सिंह के तीन बच्चे हैं। हालांकि सिंह का दावा था कि तीसरा बच्चा सिर्फ़ पढाई के लिए मुंबई आया था। इसलिए उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया था। मगर सिंह उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है।


