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30 जून तक लगवा लें HSRP नंबर प्लेट

  •  नहीं तो लगेगा 1000 का जुर्माना

मुंबई (सं. भा.) महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए एक ज़रूरी खबर! महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक अपने वाहन पर यह विशेष नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, तो आपके पास 30 जून 2025 तक का समय है। इस तारीख के बाद, 1 जुलाई से आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
HSRP क्यों ज़रूरी है?
यह नियम पिछले साल 4 दिसंबर को घोषित किया गया था। HSRP एक विशेष नंबर प्लेट है जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो वाहन से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ आसानी से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, जिससे वाहनों की सुरक्षा बढ़ती है।
कैसे लगवाएं HSRP?
HSRP लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट आरटीओ कोड और अधिकृत विक्रेता दिए गए हैं।
* ज़ोन 1: इसमें 12 आरटीओ कार्यालय शामिल हैं। इस क्षेत्र के लिए अधिकृत विक्रेता रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड है। वाहन मालिक अपनी HSRP बुक करने के लिए वेबसाइट hsrprsm.com का उपयोग कर सकते हैं।
* ज़ोन 2: इस क्षेत्र में 16 आरटीओ कोड शामिल हैं। (आपके दिए गए विवरण में ज़ोन 2 के विक्रेता की जानकारी नहीं है।)
सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP लगवा लें ताकि जुर्माने से बच सकें और वाहन सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें।

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