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मैंग्रोव को नष्ट कर बिंदास बनाए जा रहे हैं अवैध गाले व चाली

डीओ अभय जगताप

  • आर साउथ के डीओ जगताप का प्राप्त है अभय
  • जुनीयर इंजीनियर ठाकुर कर रहा है अवैध वसूली

मुंबई (सं. भा.)। कांदिवली पश्चिम, चारकोप गांव के पास बने डिंगेश्वर मंदिर के बगल में कांट्रेक्टर माने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को न मानते हुए खेती और समुद्री खाड़ी की जमीन पर उगे मैंग्रोव को नष्ट कर वहां बिंदास बड़े-बड़े अवैध गाले और चाली बना रहा है। यह सारा प्रताप आर/साउथ के डीओ अभय जगताप का है, जिसने कांट्रेक्टर माने को उसके द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को अभय दान दे रखा है। इतना ही नहीं इन अवैध निर्माणों के बदले माने आर/साउथ में कार्यरत जुनीयर इंजीनियर ठाकुर के माध्यम से डीओ जगताप तक अपनी काली कमाई का हिस्सा पहुँचाता है। सीटीएस नंबर ४ और सर्वे नंबर ३९ की जमीन पर डीओ जगताप और जुनीयर इंजीनियर ठाकुर के आशीर्वाद से कांट्रेक्टर माने बिंदास हो कर अवैध निर्माण को अंजाम दे रहा है।

       
बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर २०१८ में दिए गए अपने ८३ पन्नों के फैसले में महाराष्ट्र में मैंग्रोव को नष्ट करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति एएस ओका और आर आर चागला की पीठ ने मैंग्रोव के किसी भी तरह के व्यवसायिक दोहन पर रोक लगा दी है। न्यायालय के अनुसार मैंग्रोव का विनाश भारत के संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद २१,४७,४८ए और ५१ ए (जी) के प्रवधानों के मद्देनजर, मैंग्रोव की सुरक्षा और संरक्षण करना राज्य सरकार और उसकी एजेसिंयों का अनिवार्य कर्तव्य हैं।
अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार मैंग्रोव क्षेत्रों में मलबा, कूड़ा, ठोस अपशिष्ट न डालना। राज्य सरकार को एक समिति गठित करनी होगी जो मैंग्रोव के संरक्षण और मैंग्रोव क्षेत्रों के पुनरुद्वार के लिए जिम्मेदार होगी। राज्य सरकार को नष्ट हो चुके मैंग्रोव को पुन: रोपना होगा और अवैध रुप से पुन: प्राप्त किए गए मैंग्रोव क्षेत्रों को बहाल करना होगा। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ की धारा ५ के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने वाले सभी लोगों पर आपराधिक कानून लागू किया जाय। साथ ही राज्य सरकार को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया है जहां आम जनता मैंग्रोव के विनाश होने पर शिकायत दर्ज करा सके। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को आर/साउथ वार्ड के बिल्डिंग और फैक्ट्री विभाग के डीओ अबय जगताप और जुनीयर इंजीनियर ठाकुर बिंदास बिना किसी डर के ठेंगे पर मारते दिखाई देते हैं। मनपा राज्य सरकार के अधिन काम करने वाली एजेंसी है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चारकोप गांव के पास बने डिंगेश्वर मंदिर के पास खेती और खाड़ी की सैकड़ों एकड़ जमीन पर उगे मैंग्रोव को डीओ अभय जगताप जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अधिकारी के आशीर्वाद से भू-माफियाओं ने हजारों डंपर भरनी के नीचे जिंदा दफनाने का काम किया गया है और किया जा रहा है। अब उस जगह को समतल कर वहां माने जैसे कांट्रेक्टर अवैध निर्माण कर रहे हैं और डीओ जगताप और जुनीयर इंजीनियर ठाकुर काली कमाई रुपी मलाई चाट कर मालामाल हो रहे हैं।
नोट:- अगले अंक में पिढ़ए चारकोप के गणेश चौक में नवरत्न किचन एंड बार को बचाने के लिए डीओ अभय जगताप ने कितने रुपए का किया लंच।

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