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किराए पर देने से पहले अब अनिवार्य होगा सत्यापन, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश

मुंबई (सं. भा.)—दंगा और बम ब्लास्ट की आशंकाओं के बीच मुंबई पुलिस ने सतर्कता के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिससे अब आवासीय क्षेत्रों में असामाजिक तत्व छिप नहीं सकेंगे। पुलिस ने साफ कहा है कि घर या कमरा किराए पर देने से पहले मालिकों को किराएदार का सत्यापन कराना होगा और उसकी जानकारी पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।

मुंबई पुलिस के अनुसार, महानगर में कुछ असामाजिक तत्व आवासीय इलाकों में छिपकर मानव जीवन, सार्वजनिक शांति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

यह आदेश न केवल घर मालिकों के लिए लागू है, बल्कि होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि व्यवसाय करने वालों के लिए भी अनिवार्य है। इन संस्थानों में ठहरने वाले लोगों, विशेषकर विदेशी नागरिकों की विस्तृत जानकारी दर्ज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

मुंबई पुलिस का यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे महानगर में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

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