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यात्री ढोने वाले ई-वाहनों पर नए नियम, अब बिना परमिट नहीं चलेगा काम

मुंबई (सं.भा.): महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब यात्रियों को ढोने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए परमिट और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से यात्री परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और सभी वाहनों के लिए एक समान नियम लागू हो सकेंग


राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को बताया कि ई-रिक्शा और ई-बाइक को अब मोटर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराने के साथ-साथ वैध परमिट लेना भी आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक इलेक्ट्रिक रिक्शा को यात्री सेवा के लिए अलग से परमिट लेने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन राज्य में इन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण नियमों को सख्त करना जरूरी हो गया है।
सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने के बाद ऑटो रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा जैसे सभी यात्री वाहनों के लिए समान व्यवस्था लागू होगी। इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी और यात्री सुरक्षा के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

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