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निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला तो जाओगे जेल, परिवहन विभाग में एम्बुलेंस मालिकों को दी चेतावनी  

मुंबई (सं.भा.)। मरीजों से जादा किराया वसूलना अम्बुलेंस मालिकों को भारी पड़ेगा कोरोना काल में मरीजों को सुविधा प्रदान करने वाली एम्बुलेंस के लिए सरकार ने दर निश्चित किया है. परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि एंबुलेंस का तय से अधिक किराया लेने वाले एम्बुलेंस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राज्य के आरटीओ विभाग द्वारा तय किए गए टैरिफ को भी लागू किया है।

परिवहन आयुक्त अविनाश ढकने ने कहा कि एम्बुलेंस के प्रकार के आधार पर, किराया 25 किलोमीटर या उससे अधिक के साथ-साथ दो घंटे के उपयोग के लिए या प्रति किलोमीटर की दर से तय किया गया है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में मिली शिकायत के अनुसार एंबुलेंस चालक निर्धारित दरों से अधिक दर वसूल रहे हैं. जिसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने अधिक दर लेने वाले के  खिलाफ कार्रवाई करने की  चेतावनी दी है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि पहली बार अपराध करने पर पांच हजार रुपये और दूसरे अपराध पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि तीसरी बार शिकायत मिलती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा।

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