प्रमोद कुमार
डोंबिवली (सं.भा.): विष्णुनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में मोथागांव होते हुए मानकोली फ्लाईओवर पर कुछ चालकों द्वारा तेज गति से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए विष्णुनगर पुलिस और शहर यातायात शाखा, डोंबिवली उपविभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संबंधित चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। थार जीप क्रमांक MH.05 – FG.5656 के चालक पीयूष वदारकानाथ म्हात्रे, उम्र 21, के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 100(2)/177 के तहत कार्रवाई की गई है। 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और साउंड सिस्टम (इंडिका) को जब्त कर कुल 3500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वेरना कार क्रमांक। एमएच.05-जीडी.0049 के चालक वेदांत महेश सावंत, 18 वर्ष के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की गई है। इसम विशाल दिनेश विश्वकर्मा, 22 वर्ष, कृष्ण जितेंद्र विश्वकर्मा, 19 वर्ष, जो वाहन स्कॉर्पियो जीप क्रमांक एम.एच.05-सी.वी. 3988 से सार्वजनिक सड़क पर तेज गति से रेसिंग कर रहे थे और एक वीडियो बना रहे थे, उनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 112/117 के तहत कार्रवाई की गई है। स्कॉर्पियो जीप क्रमांक एम.एच.-46 सीआर 4111 के चालक प्रदीप अबदास ढाकणे, 21 वर्ष के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ठाणे कमिश्नरेट के लोगों से अपील कर रही है कि मनकोली ब्रिज जैसे फ्लाईओवर पर तेज़ स्पीड में कार चलाना या मोटरसाइकिल पर स्टंट करना बहुत खतरनाक है और इससे एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा ऑपरेशन विष्णुनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राम चोपड़े, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत मोरे, सचिन लोखंडे के साथ विष्णुनगर पुलिस स्टेशन की टीम और ट्रैफिक पुलिस टीम ने किया है।


